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Charkhi Dadri: हत्यारे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Fri, 10 Nov 2023 06:06 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी (हरियाणा)

सार

कलियाणा निवासी व्यक्ति की हत्या सितंबर 2018 में की गई थी। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने अपराध को संगीन बताया। 
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court demo - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के चरखी दादरी में पांच साल पहले हुई गांव कलियाणा निवासी एक व्यक्ति के हत्या मामले में एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी शशि उर्फ काला पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। एएसजे पुरुषोत्तम कुमार ने अपराध को संगीन मानते हुए दोषी की सजा में कोई नरमी बरतने से इन्कार कर दिया।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2018 को कलियाणा निवासी बबली ने अपने पति दिनेश की हत्या का केस दर्ज करवाया था। बबली ने बताया था कि शशि नामक शख्स उसके पति को घर से बुलाकर ले गया था। उसी रात उसका पति लहूलुहान हालत में गांव के नाले में पड़ा मिला था। उसके बाद दिनेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में बबली की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था।

प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और उन्होंने हत्या के दोषी कलियाणा निवासी शशि उर्फ काला को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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जमीन विवाद था हत्या का कारण
दिनेश की हत्या का कारण जमीन विवाद था। मृतक की पत्नी बबली की शिकायत अनुसार दिनेश को उसकी बुआ ने गोद लिया हुआ था। ऐसे में उसके हिस्से की जमीन पर दूसरे पक्ष की नजर थी। इस बात को लेकर पहले भी मारपीट हो चुकी थी।

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