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Charkhi Dadri News: हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को सुनाई 7 साल की कैद

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चरखी दादरी। अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोषियों में दो महिलाएं भी शामिल हैं। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 17 मई 2018 को सदर थाना में खेड़ी बूरा निवासी कृष्ण के बयान पर केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि सोनू पुत्र कृष्ण, रामफल पुत्र ताराचंद, राजवंती पत्नी रामफल व कृष्णा पत्नी कृष्ण ने उनके प्लाॅट का रास्ता रोक दिया था। इसके बाद पंचायती तौर पर रास्ता खोलने की समिति बन गई। 16 मई को उसके भाई आजाद ने कृष्ण पुत्र ताराचंद व उसके बेटे सोनू से रास्ता खोलने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद कृष्ण की पत्नी निर्मला प्लाॅट में पशु बांधने पहुंची तो सोनू ने उसके साथ हाथापाई की। इसके बाद सोदू की मां कृष्णा ने भी निर्मला को चोटें मारी। जब वह व अन्य परिजन बीच-बचाव करने आए तो उन्हें भी पीटा। न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए सोनू, रामफल उर्फ लीला, राजवंती व कृष्णा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें 7 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने उनकी सजा में नरमी बरतने से इंकार कर दिया।
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