फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

चैक बाउंस के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई छह माह की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
चरखी दादरी। चेक बाउंस के एक आरोपी को कोर्ट ने छह माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा उसे बैंक की मूल राशि भी चुकानी होगी। डीपीसीएआरडी बैंक दादरी शाखा मैनेजर सज्जन सिंह ने बताया कि बास निवासी एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया था और समय पर पैसा वापस नहीं लौटाया।
विज्ञापन

बैंक ने उसे लोन राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन उसने रिकवरी नहीं करवाई। इसके बाद उक्त शख्स ने बैंक को एक चेक दिया जो खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते बाउंस हो गया। इस मामले में बैंक की ओर से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है और उसे बैंक की मूल राशि जमा करवाने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें