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मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने लकड़ियों से भरे 14 वाहन पकड़े, वन विभाग के चालान करने पर बिना जीएसटी भरे तीन हुए फरार

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मौके पर खड़े लकड़ियों से भरे ट्रैक्टर। - फोटो : CharkhiDadri
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चरखी दादरी। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने महेंद्रगढ़ चुंगी के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड की खाली पड़ी जगह में सोमवार सुबह कार्रवाई करते हुए लकड़ी की अवैध बिक्री करने पहुंचे 14 वाहनों को पकड़ा। इनमें 200 क्विंटल से अधिक लकड़ियां लोड मिली। वन विभाग की टीम ने 14 में से 11 वाहनों (10 ट्रैक्टरों व एक पिकअप) के 41,900 रुपये के चालान किए गए, जबकि तीन ट्रैक्टरों को सूखी लकड़ियां होने के चलते छोड़ दिया। इनके अलावा तीन और ट्रैक्टर चालक विभाग की लापरवाही के चलते बिना जीएसटी भरे मौके से वाहन व लकड़ियों समेत फरार हो गए।
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सोमवार सुबह करीब छह बजे मुख्यमंत्री उड़नदस्ता एसआई अनूप सिंह की अगुवाई में दादरी पहुंचा। यहां से गुप्तचर विभाग की टीम को साथ लकर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने शहर के महेंद्रगढ़ चुंगी क्षेत्र में दबिश दी और वहां हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर लकड़ियों से लदे 14 वाहनों को पकड़ा, जिनमें 13 ट्रैक्टर और एक पिकअप थी। इसके बाद वन विभाग और जीएसटी टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो 11 वाहनों में हरी लकड़ियां मिलीं, जिसके चलते उन पर 41,900 रुपये जर्माना लगाया गया। वहीं, तीन ट्रैक्टरों को सूखी लकड़ियां होने के चलते वहां से बिना जुर्माना लगाए जाने दिया गया। जिन 11 वाहनों के चालान किए गए उन्हें रावलधी-दिल्ली बाईपास स्थित बाड़े में ले जाया गया, लेकिन वहां 11 वाहनों में से महज आठ ही पहुंचे और इनमें भी एक ट्रैक्टर खाली था। वाहनों के बाड़े में पहुंचने के बाद भिवानी से जीएसटी टीम पहुंची और सात वाहनों के करीब 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
- ऊपर भेजी जाएगी लापरवाही की रिपोर्ट
कार्रवाई में शामिल एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि लकड़ियों से भरे जो वाहन बिना जीएसटी दिए निकले हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास भेजी जाएगी। कार्रवाई करने पहुंची टीम में चर्चा रही कि तीन वाहन वन विभाग की लापरवाही के चलते निकले हैं।
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जो 14 वाहन पकड़े गए थे उनमें से 11 में हरी लकड़ियां मिलीं। ये लकड़ियों किसानों की थीं। उन पर 41900 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
-मंजीत, डिप्टी रेंजर, वन विभाग
लकड़ियों से भरे मौके पर सात वाहन मिले हैं जबकि एक ट्रैक्टर खाली था। इन पर करीब 46 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि भरने के बाद ही वाहनों को छोड़ा जाएगा।
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-ललित, एटीओ, जीएसटी
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