अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी युवक को 20 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इसके अलावा आरोपी को धारा 363 में तीन साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में 10 साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को 9 प्रोविजन चाइल्ड मैरिज एक्ट में एक साल की सजा का भी प्रावधान किया है।
न्यायालय में पेश किए गए चालान के अनुसार तोशाम क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 22 जून 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि 21 जून को उसकी नाबालिग लड़की घर से लापता हो गई। उसने एक युवक पर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने का शक जताया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। लड़की के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए गए, जिसमें सामने आया कि लड़की की उम्र 17 साल थी और आरोपी ने उसका अपहरण कर जबरन शादी कर ली। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अपहरण की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शुक्रवार को आरोपी ढाब ढाणी निवासी 23 वर्षीय अमित को अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।