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नियम 134ए : - दूसरे ड्रा में 375 विद्यार्थियों के नाम, 18 तक ले सकेंगे दाखिला

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भिवानी। शिक्षा विभाग की ओर से नियम 134ए के तहत विभिन्न निजी स्कूलों की खाली सीटों पर दाखिला प्रक्रिया जारी है। विभाग ने इसके लिए दूसरा ड्रा जारी किया है, जिसमें 375 विद्यार्थियों के नाम जारी हुए हैं। ये विद्यार्थी 18 फरवरी तक अपने अलॉट हुए स्कूलों में दस्तावेज जमा करवाकर दाखिल ले सकते हैं। वहीं, शिक्षा अधिकारियों के दखल के बाद अब पहले ड्रा में वंचित 100 विद्यार्थियों भी दाखिला मिल चुका है।
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नियम 134ए के तहत जिले में वर्ष 2021 में 2558 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिनमें से 1308 विद्यार्थियों को दाखिला मिलना था। निजी स्कूलों ने इनमें से 100 से अधिक बच्चों को पात्र होते हुए भी दाखिला देने से मना कर दिया। इस संबंध में अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत की। इसके बाद शिक्षा अधिकारियों ने मामले की जांच की, जिसके बाद बच्चों को दाखिला मिल पाया।
पहले ड्रा में हुआ 1308 विद्यार्थियों का दाखिला
नियम 134ए के तहत जिले से 4349 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2558 विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। इन विद्यार्थियों को जिले के निजी स्कूलों में दाखिला के लिए ऑनलाइन सूची उपलब्ध करवाई गई। साथ ही स्कूल के बाहर भी पात्र विद्यार्थियों की सूची लगवाई। पहले ड्रा में 2183 विद्यार्थियों की सूची जारी हुई थी। इनमें से 1308 विद्यार्थियों को पहले ड्रा में दाखिला मिला, जबकि 875 विद्यार्थियों के दस्तावेजों में त्रुटि होने की वजह से उनका दाखिला नहीं हो सका। इनमें से अधिकतर ने आय प्रमाण पत्र में गलती की हुई थी।
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एसोसिएशन ने किया विरोध तो अभिभावक ने काटे बीईओ ऑफिस के चक्कर
नियम 134ए के तहत विद्यार्थियों का निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिला देने को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने भी विरोध किया था। एसोसिएशन ने सरकार को उनकी मांगों का पूरा करने और बकाया राशि जारी करने की मांग की थी। इस दौरान अभिभावकों को उनके बच्चों के दाखिला का डर सता रहा था। अपने बच्चों का दाखिला करवाने के लिए अभिभावक कभी निजी स्कूल तो कभी खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में चक्कर काट रहे थे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों को चेतावनी नोटिस भी जारी किए गए, जिनमें उनकी मान्यता रद्द करने तक के दावे कर दिए थे। इसके बाद सरकार ने एसोसिएशन से इस संबंध में वार्ता कर समस्या का समाधान किया था, जिसके बाद अभिभावकों और शिक्षा अधिकारियों ने चैन की सांस ली।
यह दस्तावेज जरूरी
नियम 134-ए के तहत दाखिल आवेदन के इच्छुक विद्यार्थियों को बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड या अभिभावक का दो लाख रुपये से कम का आय प्रमाण पत्र, बच्चा जिस स्कूल में पहले पढ़ रहा है उस स्कूल से बच्चे का एसआरएन नंबर, स्कूल का कोड व अभिभावक का मोबाइल नंबर जरूरी है।
नियम 134 के तहत दाखिला प्रक्रिया जारी है। विभाग की ओर से दूसरा ड्रा जारी किया जा चुका है, जिनके पात्र विद्यार्थी दाखिला लेने में जुटे हुए है। पहले ड्रा के कुछ पात्र विद्यार्थियों को निजी स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर अभिभावकों ने जिला मुख्यालय पर शिकायत दी थी। शिकायत मिलते है इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करवाया दिया था। - रामअवतार शर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
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