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चेक बाउंस के दोषी को एक साल की सजा

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भिवानी। जेएमआईसी अविनाश यादव की कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में बुधवार को दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मूल रकम एक लाख 25 हजार रुपये 9 फीसदी ब्याज सहित शिकायतकर्ता को लौटाने के आदेश दिए हैं। जुर्माना राशि न देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
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न्यायालय में दी याचिका में सेवानिवृत्त अध्यापक ने एक लाख 25 हजार रुपये नरेश को उधार दिए थे। नरेश ने उधार लौटाने के नाम पर एक चेक दिया था। वह चेक बाद में बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता हरेंद्र भालोठिया के माध्यम से कोर्ट में केस दायर कर दिया। नरेश के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि शिकायतकर्ता की उम्र में और आरोपी की उम्र में 25 साल का फर्क है। इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। इस पर शिकायतकर्ता के वकील हरेंद्र भालोठिया ने कहा कि दोस्ती की कोई उम्र नहीं होती और किसी की भी किसी से दोस्ती हो सकती है। कोर्ट ने भालोठिया को सही मानते हुए चेक बाउंस मामले में नरेश को एक साल की सजा सुनाई। वहीं मूल राशि सवा लाख रुपये की राशि 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए।
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