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हत्या के मामले में पिता-पुत्र निर्दोष साबित

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भिवानी। सोहासड़ा निवासी एक व्यक्ति की हत्या के आरोप झेल रहे गांव के ही पिता-पुत्र को अदालत ने निर्दोष करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया है। मामला वर्ष 20 फरवरी 2018 का है।
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आरोपी पक्ष के वकील संजय श्योराण जमालपुर ने बताया कि गांव सोहासड़ा निवासी विनोद ने 20 फरवरी, 2018 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके पिता मानकराम की गांव के ही सुरेंद्र सिंह और उसके पिता शिवलाल ने हत्या कर दी। हत्या कर शव को अपने खेत में दबा दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई के दौरान शिवलाल को ज्यादा उम्र होने के चलते जमानत मिल गई थी, मगर सुरेंद्र तब से लगातार न्यायिक हिरासत में ही थे। एडवोकेट संजय श्योराण जमालपुर ने बताया कि बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों पिता-पुत्र को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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