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ओल्ड ग्रांट प्रॉपर्टी नहीं होगी फ्री होल्ड, 31 रजिस्टर में दर्ज है हजारों दुकानों का रिकॉर्ड

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अंबाला। फ्री होल्ड का इंतजार कर रहे हजारों प्रॉपर्टी धारकों को झटका लगा है। ओल्ड ग्रांट की किसी भी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। इसी तरह धार्मिक, शैक्षणिक और प्राइवेट संस्थानों की प्रापर्टी भी फिलहाल फ्री होल्ड नहीं होंगी। केवल नगर परिषद की ऐसी दुकानें जोकि 20 साल या इससे ज्यादा समय से किराए एवं लीज पर हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि अभी तक इस बात को लेकर असमंजस बरकरार थी कि फ्री होल्ड में किस-किस को शामिल किया जाएगा और किसे छोड़ा जाएगा। छावनी के सबसे प्रतिष्ठित क्षेत्र में शामिल नीति शॉस्त्री कॉलोनी, कस्तूरबा कॉलोनी, ट्रिब्यून कॉलोनी की प्रॉपर्टी भी फ्री होल्ड नहीं होंगी।
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ओल्ड ग्रांट की हजारों प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड लीज ब्रांच में 31 रजिस्टर में दर्ज है। इन सभी को झटका लगा है। वहीं दूसरी ओर जीएमएन, एसडी, खालसा व जैन शिक्षण संस्थानों की प्रॉपर्टी भी फ्री होल्ड प्रक्रिया से बाहर हो गई हैं। इन सभी के अतिरिक्त निगम दायरे में आने वाली 263 दुकानें ऐसी हैं, जिनके दुकानदार कानूनी प्रक्रिया के फेर में फंसे होने के कारण खुद ही इस योजना का लाभ लेने से वंचित हो गए हैं। नगर परिषद सचिव राजेश कुमार ने अमर उजाला से बातचीत में स्पष्ट किया कि स्वामित्व योजना का लाभ केवल रिहायशी क्षेत्र के 20 वर्ष पुराने दुकानदारों और लीज कब्जाधारकों को ही मिल सकेगा। इसमें अन्य को शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। यही कारण है कि ऑनलाइन आवेदन करते हुए ओल्ड ग्रांट की किसी भी प्रापर्टी का ब्योरा नहीं आ रहा है। इसी तरह धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों की प्रापर्टी की डिटेल भी फिलहाल पोर्टल पर नहीं है।
यह है परिषद के किराए की दुकानों की स्थिति
होलसेल सब्जी मंडी में 31 दुकानें, शास्त्री मार्केट 46 दुकानें, बस स्टैंड के नजदीक 2 दुकानें, डीसी रोड पर 20, हिल रोड 25, परिषद कार्यालय के नजदीक 29, सब्जी मंडी के नजदीक 10, गांधी मार्केट 204, कृष्णा मूूर्ति मार्केट 18, सिविल अस्पताल के सामने 10, जगाधरी रोड 16, एसडी विद्या स्कूल के पास 12, बीआईमैस रोड 5, हनुमान मार्केट 11, इंदिरा मार्केट 81, तहसील- 4, राय मार्केट के पीछे 103, इंदिरा पार्क की दीवार के साथ 9, गोल चक्कर नजदीक 13, लोकल बस स्टैंड नजदीक 14, सरकारी कॉलेज के नजदीक 25, कैंट पुलिस स्टेशन के नजदीक 7, हिल रोड सब्जी मंडी 12, ओल्ड बकरा मार्केट 6, रामबाग रोड 48, नाला रामबाग रोड 4, मच्छी मार्केट 16, नजदीक हेड ऑक्ट्रियो जीटी रोड 52, राय मार्केट 25, बीसी बाजार 9, इनकम टैक्स 6, जगाधरी रोड फर्स्ट फ्लोर 14 व अन्य 35 दुकानें इस प्रक्रिया में शामिल होंगी।
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नप सचिव से सीधा सवाल-जवाब
प्रश्न-नियम किस संपत्ति पर लागू होगा।
उत्तर-किराए की दुकानें, तहबाजारी और लीज की कॉमर्शियल दुकानों पर।
प्रश्न-ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख।
उत्तर-विभागीय आदेशों के तहत 31 जुलाई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है।
प्रश्न-क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्कूल और कॉलेज भी योजना में शामिल हैं।
उत्तर-नहीं, सिर्फ रिहायशी क्षेत्र से संबंधित दुकानें शामिल हैं। प्राइवेट नहीं।
प्रश्न-क्या धार्मिक स्थलों को भी मिलेगी राहत।
उत्तर-मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद, चर्च सहित अन्य धार्मिक स्थल भी इस योजना में शामिल नहीं हैं।
प्रश्न-कौन-कौन से दस्तावेज है जरूरी।
उत्तर-20 साल पुरानी दुकानों व तहबाजारी की रजिस्ट्री के लिए पांच दस्तावेज जरूरी हैं। इसमें 31 अक्तूबर तक जमा कराए गए किराए की रसीद, परिवार पहचान पत्र, दुकान/भवन का स्वयं प्रमाणित नक्शा, ट्रेड लाइसेंस 2021-22 की रसीद और आवेदनकर्ता के नाम का 20 साल पुराना कोई भी दस्तावेज।
सरकार द्वारा घोषित योजना के तहत दुकानदारों को राहत प्रदान की जा रही है। दुकानदारों को जानकारी देने के लिए कार्यालय में सूची चस्पा की गई है ताकि ऑनलाइन आवेदन के समय सही दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकें। ओल्ड ग्रांट की प्रापर्टी अभी फ्री होल्ड नहीं होंगी।
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-राजेश कुमार, सचिव नप, छावनी।
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