पुरानी अनाज मंडी स्थित मैसर्ज ओम खाद एजेंसी द्वारा किसानों को निर्धारित रेट से अधिक 300 रुपये बैग यूरिया की बिक्री की जा रही थी। शिकायत के बाद किसानों की उपस्थिति में फर्म की जांच की गई। जांच में फर्म को दोषी पाया गया।
उप कृषि निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि खाद नियंत्रण आदेश अधिनियम-1985 की विभिन्न धाराओं के तहत उक्त दोषी फर्म का खाद का लाइसेंस अगले 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही उक्त फर्म की थोक सप्लाई एजेंसी मैसर्ज मॉर्डन प्रोविजनल स्टोर की भी खादों की बिक्री आगामी आदेशों तक निषेध कर दी गई है। उनके अनुसार जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद के सभी विक्रेताओं की गहन जांच अभियान जारी है। किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी या टैगिंग की शिकायत होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है।