अंबाला सिटी। डीएपी खाद वितरण में गड़बड़ी पाए जाने पर तीन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस 15 दिनों के लिए रद्द किए गए हैं। यह जानकारी कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने दी।
उन्होंने बताया कि जिला अंबाला में कुछ डीलरों के द्वारा खाद की बिक्री अवैध रूप से अन्य राज्यों में जा रही थी। पीओएस मशीन का मिलान भौतिक रूप से उपलब्ध खाद से न होने पर मेसर्स अंटाल बीज भंडार, अंबाला शहर, मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, अंबाला शहर और राम पेस्टीसाइड, नन्यौला के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि किसानों की उपस्थिति में फर्म की जांच की गई और फर्मों को दोषी पाया गया। उन्होंने बताया कि खाद नियंत्रण आदेश, 1985 की धाराओं के तहत संबंधित दोषी फर्मों का लाइसेंस आगामी 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है।