लूट के तीन दोषियों को 7-7 साल की सजा
आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दुकानदार से लूटे थे 1.50 लाख
अमर उजाल ब्यूरो
अंबाला सिटी। पुरानी गाड़ियों की सेल-परचेज का कार्य करने वाले दुकानदार से 1.50 लाख रुपये लूटने के मामले में शुक्रवार को सेशन जज विक्रम अग्रवाल की कोर्ट ने तीन दोषियों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वीरवार को तीनों आरोपियों जितेंद्र, राहुल और सिमरनजीत को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को उन्हें कैद के साथ 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की एवज में दोषियों को 2-2 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें से एक की मौत हो चुकी है।
पुलिस को दी शिकायत में विवेक कपूर निवासी राजेंद्रा पार्क अंबाला कैंट ने बताया था कि उसकी इंद्रा चौक कैंट में लक्ष्मी इंटरप्राइज के नाम से दुकान है। वह पुरानी गाड़ियों की सेल-परचेज का कार्य करता है। 16 अक्तूबर 2016 को उसके पास सुबह से शाम तक सेल-परचेज के करीब 1.50 लाख रुपये थे। वह रुपये जेब में डालकर करीब सवा सात बजे अपनी दुकान बंद कर घर के लिए निकला था। वह महेश नगर के पास एक गली से मुड़कर जाने लगा तो पीछे से बाइकों पर आए व्यक्तियों ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। आरोपियों ने घेरकर आंखों में मिर्च पाउडर डाल चाकुओं से वार कर उसे जख्मी कर दिया और उससे 1.50 लाख रुपये लूटकर फरार हो गए। वारदात के दौरान उसने शोर मचाया। तभी पीछे से आ रहे उसके मामा के बेटे ने उसे कैंट सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। सिविल अस्पताल से उसे चंडीगढ़-32 रेफर कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था।