वाहन स्वामियों को अब वाहनों के परमिट के लिए परिवहन विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही अब वाहनों के परमिट भी डाक के माध्यम से वाहन स्वामियों को भेजे जाएंगे। वाहन स्वामियों को आवेदन के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर पर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह नई व्यवस्था 15 नवंबर से लागू हो जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) श्याम लाल ने बताया कि अब वाहन स्वामियों को परमिट के लिए विभाग आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के लिए जारी होने वाले ठेका वाहन के परमिट और देशभर में पर्यटन के नाम पर जारी होने वाले पर्यटक परमिट से संबंधित समस्त कार्य ऑनलाइन ही होंगे। कार्यालय में भी ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
आवेदन के लिए वाहन-4.0 सॉफ्टवेयर को अधिकृत किया गया है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकाल सकते हैं। परमिट जारी होने के बाद भी आवेदक को विभाग नहीं पहुंचना पड़ेगा। आवेदन में दर्ज पते पर डाक के माध्यम से परमिट भेज दी जाएगी।