गोरखपुर शहर के 10 बड़े होटलों एवं भवन मालिकों को नगर निगम ने 10 दिन के अंदर बकाया टैक्स जमा करने का अल्टीमेटम दिया है। तय समय में टैक्स नहीं चुकाने पर नगर निगम इन सभी को सील करेगा। नगर निगम की ओर से इन सभी होटल एवं भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है।
सोमवार को नगर आयुक्त ने कर वसूली की समीक्षा भी की। कर वसूली में जिन कर्मचारियों के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं की गयी, उनके चेतावनी दी गयी। इसी क्रम में निरजंन गौड़ की न्यूनतम वसूली के कारण वेतन बाधित किया गया।
कई प्रतिष्ठानों एवं भवन स्वामियों पर लाखों का बकाया
नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शहर में कई प्रतिष्ठानों, भवन स्वामियों पर गृहकर, जलकर का काफी अधिक बकाया है, जिनमें प्रथमत: 10 ऐसे प्रतिष्ठानों एवं भवन स्वामियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है। यदि ये प्रतिष्ठान एवं भवन स्वामी एक सप्ताह में अपने करों का भुगतान नही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठानों/भवनों को सील करने और अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के लिए नगर निगम बाध्य होगा।
इन प्रतिष्ठानों एवं भवन मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मृत्युंजय हास्पिटल (7.63 लाख), कैलाश होटल-जटेपुर दक्षिणी (11 लाख), गोपाल रुद्रपुर (30 लाख), प्रगति होटल (15.24 लाख), जनता मैरेज हाल-पिपरापुर (2.16 लाख), वीमार्ट- राजेन्द्रनगर पश्चिमी (2.76 लाख), उमा पैलेस-बरगदवां (3.85 लाख), मीरा जायसवाल-मियांबाजार (1.95 लाख), श्रद्वा जायसवाल-मियाबाजार (2 लाख), शकुंतला जायसवाल-मियांबाजार (1.86 लाख), गीतांजली होटल खूनीपुर (1.27 लाख)