आदेश में कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक अपनी नियुक्ति तिथि से लेकर उसके बाद के प्रत्येक पांच साल तक की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा दें। निर्धारित समय तक पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा न अपलोड करने वाले और आदेश के संबंध में लापरवाही बरतने वाले सभी विभागीय लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि शासन ने शिक्षकों की चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगा है। इस संबंध में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। प्रधानाध्यापकों के माध्यम से हर विद्यालय में रिकॉर्ड अपलोड कराया जाएगा।