नाबालिग को डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रोहित सिंह ने उरुवा क्षेत्र के कटिया निवासी अभियुक्त राजेंद्र कुमार को सात वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया है।
अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। यदि अर्थदंड जमा किया जाता है तो उसकी आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी राम ध्यान और विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव का कथन था कि अभियुक्त 30 मार्च 2013 से ही पीड़िता को डरा धमकाकर दुष्कर्म करता था। मामले में सात लोगों के विरुद्ध 29 अप्रैल 2013 को उरुवा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई।
पुलिस ने विवेचना के दौरान सभी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया। कोर्ट में अन्य लोगों के प्रति अपराध साबित न हो सका और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर सजा सुनाई।