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कल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होंगे वाहनों से जुड़े कोई काम, यहां देखें समय सीमा

Mon, 30 Nov 2020 01:19 PM IST
vivek shukla संवाद न्यज एजेंसी, गोरखपुर।
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गोरखपुर की सड़कों पर दौड़ती वाहन। - फोटो : अमर उजाला।
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एक दिसंबर से संभागीय परिवहन कार्यालय में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे वाहनों से संबंधित किसी भी तरह के काम नहीं होंगे। शासन ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए समय सीमा तय कर दी है। समय सीमा के भीतर नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ऐसे करें आवेदन
  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट bookmyhsrp.com पर जाना होगा
  • वेबसाइट खुलने पर निजी और सार्वजनिक वाहन में से एक विकल्प चुनना होगा।
  • इसके बाद वाहन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि का विकल्प खुलेगा, इसमें एक विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद वाहन की श्रेणी खुलेगी जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी ऑटो, भारी वाहन में से किसी एक का चुनाव करना होगा।
  • फिर दूसरा विकल्प खुलेगा, जिसमें वाहन की कंपनी के बारे में जानकारी देनी होगी।
  • अगला क्लिक करने पर राज्य का विकल्प आएगा, इसे भरने पर डीलर्स के विकल्प दिखने लगेंगे।
  • डीलर का चुनाव करने के बाद वाहन संबंधी जानकारी भरनी होगी। इसमें पंजीकरण संख्या, पंजीकरण की तारीख, इंजन नंबर, चेचिस नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा।
  • इसके बाद एक और विंडो खुलेगा, जिसमें वाहन मालिक का नाम, पता और दूसरी जानकारी भरनी होगी।
  • वाहन की आरसी और आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा, इसके बाद ओटीपी जनरेट होगा।
  • फिर बुकिंग के टाइम और डेट का ऑप्शन दिखेगा लास्ट में पेमेंट की प्रक्रिया का ऑप्शन आएगा।
  • ऑनलाइन के अलावा संबंधित वाहन डीलर के यहां भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा

  • एक अप्रैल 2005 से पहले आदेश जारी होने की डेट से चार महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 आदेश जारी होने से छह महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 आदेश जारी होने से आठ महीने के अंदर
  • एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 आदेश जारी होने से 10 महीने के अंदर

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि आरटीओ में वाहन से संबंधित किसी भी कार्य के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को एक दिसंबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग के साथ ही संबंधित डीलर के यहां आवेदन किया जा सकता है।
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