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Gorakhpur: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर केस दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने विवेचना के लिए कहा

सार

कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सावन कुमार विकास ने सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी श्रीनरायन यादव और उसकी पत्नी सुभावती देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सहजनवां को दिया है।

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कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है। एक साल तीन माह तक गलत तरीके से नौकरी कर सरकारी धन का गबन किया है।

उसने नलकूप चालक के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से फर्जी पट्टा तैयार कर लाखों रुपये की भूमि को संक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेख में दर्ज करा लिया है।

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