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बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार, 21 जून तक यहां कर सकते हैं आवेदन

Fri, 12 Jun 2020 02:11 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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सांकेतिक तस्वीर।
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स्वरोजगार के बारे में यदि सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन 21 जून तक किए जा सकेंगे।

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योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों, परंपरागत कारीगरों तथा प्रवासी कामगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्तपोषित कराया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एनपी मौर्य ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को योजना के अंतर्गत बैंकों से लोन मिलेगा उनमें से सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 25% तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35% एकमुश्त सशर्त अनुदान दिया जाएगा। साथ ही तीन से पांच वर्षों तक बैंकों की ओर से दिए गए ऋण पर ब्याज की अदायगी विभाग के माध्यम से उद्यमियों के पक्ष में बैंकों को की जाएगी।

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इस वेबसाइट पर करें आवेदन

kviconline.gov.in/pmegpeportal (KVIB चयन करें) तथा http://cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है। ऑनलाइन आवेदन का प्रिंटआउट और मांगे गए कागजात की छायाप्रतियों को संलग्न कर 22 जून तक विकास भवन स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
 
विस्तृत जानकारी के लिए यहां करें संपर्क  
विस्तृत जानकारी कार्यालय में जाकर ले सकते हैं। इसके अलावा 0551-2201570 तथा मोबाइल नंबर 9839450978, 9839189335 पर भी फोन करके जानकारी हासिल कर सकते हैं।
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