15 जुलाई से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में लोगों को नंबर प्लेट बुक कराने में दिक्कत न आए इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) से करार किया है। अब वाहन स्वामी वाहन को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम पर ही आवेदन करना होगा।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग का यह एक ऐसा प्लेटफार्म है, जहां किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। फीस से लेकर सभी दस्तावेज की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। किसी भी तरह से असंतुष्ट लोगों को अपनी बात रखने का मौका हेल्प लाइन नंबर के माध्यम से मिलेगा। उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
दिक्कत हो तो इन नंबरों पर करें फोन
परिवहन विभाग और सियाम के करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वालों को विभाग ने सहूलियत दी है। पहले की खामियों को देखते हुए विभाग ने इस बार आवेदक के लिए हेल्प लाइन नंबर 18001200201, 9305387662, 8302825503, 93368261111 पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराई है। जिसपर वह अपनी समस्या को बता सकेगा।
प्रशासन सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्याम लाल ने बताया कि परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को बनाने के लिए आवेदकों को नया प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने के लिए सियाम पर आवेदन करना होगा।