वर्ष 2013 में रस्सी की खरीदारी को लेकर आरोपी सन्नी यादव और दुर्वासा गुप्ता में विवाद हो गया था। इस मामले में सन्नी ने अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, उनकी पत्नी और पुत्र बाबूलाल की हत्या कर दी थी।
गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी सन्नी सिंह पर लगे एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासन ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर जानकारी दी है।
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वर्ष 2013 में रस्सी की खरीदारी को लेकर आरोपी सन्नी यादव और दुर्वासा गुप्ता में विवाद हो गया था। इस मामले में सन्नी ने अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, उनकी पत्नी और पुत्र बाबूलाल की हत्या कर दी थी।
तीन लोग घायल भी हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सन्नी सिंह पर रासुका लगाने की संस्तुति की थी। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने रासुका को मंजूरी दे दी थी। जिले स्तर पर मंजूरी के बाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।