फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Gorakhpur News: प्रवेश शुल्क वसूलने पर ठेकेदार पर लगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
10 मिनट के अंदर यात्रियों को छोड़ने और ले जाने पर नहीं है कोई शुल्क- शहर के व्यापारी ने मामले में दायर किया था परिवाद
विज्ञापन

गोरखपुर। जंक्शन पर अगर कोई आता है 10 मिनट के अंदर अपने सगे संबंधियों को छोड़ता या ले जाता है तो उसे कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय पहले ही लिया गया था, लेकिन पार्किंग ठेकेदार जबरन लोगों से रुपये वसूल कर पार्किंग स्टैंड की पर्ची थमा देता है। इस पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक लखनऊ ने ठेकेदार पर जुर्माना लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
शहर के व्यापारी आनंद रूंगटा ने स्टेशन निदेशक और महाप्रबंधक सहित सहायक वाणिज्य प्रबंधक लखनऊ के यहां परिवाद दायर किया था। दायर परिवाद में उन्होंने पूरी जानकारी मांगी थी, जिस पर सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति स्टेशन पर आता है और 10 मिनट के अंदर अपने यात्री को छोड़ जाता है या फिर ले जाता है तो उसे पार्किंग के नाम पर रुपये नहीं देने होंगे। इस दौरान पार्किंग की वसूली कर रहा ठेकेदार एक पर्ची भी देगा, जिस पर समय का जिक्र होगा। समय सीमा के बाद ही यात्रियों से शुल्क वसूला जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सहायक वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि समय सीमा के अंदर शुल्क वसूलने पर ठेकेदार पर आर्थिक दंड लगाने के साथ कड़ी चेतावनी दी गई है। कहा है कि यदि इस तरह की शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें