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गोरखपुर: तीन साल की मासूम बेटी को मां-बाप ने उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Wed, 06 Oct 2021 10:03 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, शव छिपाने वाले युवक को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई।

 
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social Media
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गोरखपुर जिले के तीन साल की बच्ची की हत्या कर शव छिपाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभय नारायण ने कैंपियरगंज के लालपुर गुलरिहा निवासी पिता उमेश और मां सुनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शव छिपाने के आरोप में आरोपित लल्लू उर्फ महेंद्र को चार साल की सजा दी गई है।

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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही का कहना था कि वादी बाबूराम गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग टोला भटोलिया का निवासी है। उसने अपनी लड़की सुनीता की शादी उमेश कुमार से की थी।

सुनीता और उमेश की एक लड़की सोनाली थी, जिसकी उम्र तीन वर्ष थी। 22 नवंबर 2017 को वादी को पता चला की सोनाली की मृत्यु हो गई है। वादी जब अपनी लड़की के ससुराल लालपुर पहुंचा तो उसे पता चला की सुनीता और उमेश कुमार ने मिलकर सोनाली की गला दबाकर हत्या कर दी है और लालू उर्फ महेंद्र की मदद से लाश को छिपा दिया है।
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