पोर्टल पर भरे गए स्कोर कार्ड के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी का ऋण आवेदन पत्र उनके सेवा क्षेत्र की बैंक शाखा को भेजा जाएगा। जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को कुल परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है।
आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों के ब्याज का भुगतान करेगा विभाग
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एमपी मौर्य ने बताया कि बैंक से प्राप्त कुल पूंजीगत ऋण पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थी को 04 प्रतिशत ब्याज के अलावा शेष ब्याज जबकि आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को कुल पूंजीगत ऋण पर पांच वर्षों तक संपूर्ण ब्याज का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित बैंक शाखा को किया जाएगा। नये लाभार्थी ही पात्र है। जो भी उद्यमी पूर्व में ऋण या अनुदान सहायता प्राप्त कर चुके हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
इस वेबसाइट पर करें आवेदन
http://cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर 15 जून शाम पांच बजे तक निर्धारित डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग सहित ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की प्रिंटेड प्रति के साथ ही अपना फोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक, प्राविधिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं इकाई लगाने के स्थान, कार्यशाला की ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित चौहद्दी आदि की प्रतियों (हार्ड कॉपी) अनिवार्य रूप से 16 जून तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करें।
इन नंबरों पर करें संपर्क
0551-2201570, 9450885941, 9839634893 एवं 9839450978