अगर, आपकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है और आप अपने बच्चे को जिले के किसी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क पढ़ाना चाहते हैं। तो आरटीई के तहत
www.rte25.upsdc.gov.in पर तीन मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
स्कूल फीस का वहन सरकार करेगी। कॉपी किताब के लिए भी अभिभावकों को पांच हजार रूपये प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का निशुल्क प्रवेश होता है। प्रत्येक वर्ष तीन चरणों में प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है।
इस वर्ष प्रथम चरण में 2-25 मार्च के बीच 5,630 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लॉटरी के माध्यम से 1905 बच्चों को स्कूल का आवंटन हुआ। जिनके प्रवेश की प्रक्रिया तकरीबन 80 फीसदी तक पूरी हो गई है। दूसरे चरण में 1641 लोगों ने आवेदन किया था।
लॉटरी के माध्यम से 630 बच्चों को स्कूल आवंटित किया गया है। तीसरे चरण में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया तीन मई से प्रारंभ होगी। 10 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। 11-13 जून तक प्रमाणपत्रों का सत्यापन होगा। 15 जून को लॉटरी से स्कूल का आवंटन होगा।
3138 फार्म हुए रिजेक्ट
बीएसए कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, पहले चरण में आवेदन फार्म के सत्यापन के दौरान गलत पता, आवेदन फार्म में त्रुटियों की वजह से 2,283 और दूसरे चरण में 845 आवेदन निरस्त किए गए हैं।