गोरखपुर जिले के गुलरिहा इलाके के सियारामपुर गांव के टोला नंदापार के पूरब स्थित दुर्गा मंदिर के पीछे मिली नवजात बच्ची के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया। प्रधान चन्दा निषाद की तहरीर पर पुलिस ने धारा 317 आईपीसी (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का परित्याग करना) में अज्ञात पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, 18 जनवरी को दुर्गा मंदिर के पास नवजात लावारिस हालत में मिली थी। अगले ही दिन ग्राम प्रधान चन्दा निषाद ने तहरीर दी थी। तहरीर में लिखा है कि मंगलवार (18 जनवरी) की शाम सात बजे सियारामपुर में दुर्गा मंदिर के पीछे जीवित नवजात मिली थी। नवजात का परित्याग करना कानूनन अपराध है, इसलिए केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
चंदा निषाद की तहरीर को लेकर उनके प्रतिनिधि हनुमान निषाद गुलरिहा थाने पहुंचे थे। इंस्पेक्टर की गैर मौजूदगी में एसएसआई ने तहरीर ली थी, लेकिन एफआईआर के नाम पर मामले में टालमटोल किया जा रहा था। शुक्रवार को एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर गुलरिहा अमित दुबे ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।