गोरखपुर जिले के बड़हलगंज इलाके के मिश्रौलिया गांव में सोमवार को पोखरे के किनारे नवजात का शव मिलने के मामले में पुलिस ने धारा 317 (12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का परित्याग करना) की धारा में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गांव निवासी व भाजयुमो के मंडल महामंत्री रुद्रेश तिवारी की तहरीर पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को दी गई तहरीर में मिश्रौलिया ग्रामपंचायत के कल्यानपुर गांव निवासी भाजपा नेता रुद्रेश तिवारी ने लिखा है कि गांव के उत्तर पोखरे में नवजात का शव मिला था, जो मानवता के खिलाफ है। किसी भी व्यक्ति द्वारा नवजात का परित्याग करना एक अपराध है।
उन्होंने नवजात के शव को लावारिस छोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस संबंध में बड़हलगंज थाना प्रभारी उमेश कुमार वाजपेई का कहना है कि नवजात बच्ची का शव मिलने के मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट हो जाएगी। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। माता-पिता की पहचान के लिए डीएनए जांच भी कराई जाएगी।