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Court Order: घूस लेने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने दिया ये आदेश

Sat, 25 Jun 2022 11:10 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की तब मथुरा लाइनमैन द्वारा दो सौ रुपया रिश्वत लेकर शिकायतकर्ता की लाइन जोड़ी गई।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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गोरखपुर में घूस लेने के आरोप में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रवीण कुमार सिंह ने देवरिया जिले के महुआडीह थाना क्षेत्र के बेलवा बाजार निवासी आरोपित सत्यप्रकाश की अग्रिम जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी है।

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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक घनश्याम त्रिपाठी का कहना था कि शिकायतकर्ता संदीप कुमार द्वारा नए विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए 25 मई 2022 को ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन के बाद संयोजन शुल्क के दृष्टिगत पूछताछ के संदर्भ में 33/11 केबी विद्युत उपकेंद्र अमहिया के संबंधित अवर अभियंता रघुवीर से संपर्क किया।

अवर अभियंता द्वारा निविदाकर्मी सत्यप्रकाश से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया। निविदाकर्मीं द्वारा शिकायतकर्ता से 27 सौ रुपया रिश्वत ली गई जिसके आठ दिन बाद लाइनमैन द्वारा शिकायतकर्ता से संयोजन जोड़ने के लिए संपर्क किया गया और पुन: पांच सौ रुपया घूस की मांग की गई।
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शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की तब मथुरा लाइनमैन द्वारा दो सौ रुपया रिश्वत लेकर शिकायतकर्ता की लाइन जोड़ी गई।

  

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