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HSRP Alert: वाहन स्वामी सावधान, इस एक गलती की वजह से कटेगा पांच हजार का चालान

Sat, 06 Aug 2022 01:00 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।

सार

संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि 15 अगस्त से ऐसे वाहन जिनके नंबर प्लेट के अंत में 4 व 5 नंबर हैं। उनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जांच में इन नंबर के वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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वाहनों के नंबर प्लेट के अंत में 0-1 व 2-3 के बाद अब 4 व 5 अंक वाले निजी वाहनों पर भी 15 अगस्त से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य होगा। ऐसे वाहन स्वामी जिनके नंबर प्लेट के अंत में 4 व 5 अंक हैं, वे सावधान हो जाएं और जल्द से जल्द एचएसआरपी लगवा लें, नहीं तो उनके वाहनों के पांच हजार रुपये के चालान कटेंगे।
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शासन की ओर से वाहनों पर कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए अलग-अलग समय सीमा तय की गई है। पिछले वर्ष सितंबर से ही व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिए गए हैं। इसके बाद इस वर्ष विगत 15 फरवरी से वाहनों के नंबर प्लेट के अंत में 0 व 1 और 15 मई से 2 व 3 वाले वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य की गई थी। अब 15 अगस्त तक वाहनों के नंबर प्लेट के अंत में 4 व 5 नंबर वाले वाहनों पर भी एचएसआरपी न होने पर पांच हजार रुपये का चालान काटा जाएगा।

इन नंबरों पर एचएसआरपी लगवाने की यह है समय सीमा
  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में 4 या 5 है, उसपर 15 अगस्त 2022 तक
  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है, उसपर 15 नवंबर 2022 तक
  • जिन वाहनों के नंबर के अंत में 8 या 9 है, उसपर 15 फरवरी 2023 तक
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संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह ने बताया कि 15 अगस्त से ऐसे वाहन जिनके नंबर प्लेट के अंत में 4 व 5 नंबर हैं। उनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जांच में इन नंबर के वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होने पर चालान की कार्रवाई की जाएगी।
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