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अजब-गजब: शादी करने के नाम पर युवक का करवाया लिंग परिवर्तन, अब प्रेमी कर रहा इनकार

Wed, 16 Feb 2022 12:53 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

झांसा देकर युवक का लिंग परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया है। जांच के दौरान पुलिस ने अप्राकृतिक दुष्कर्म की धारा भी बढ़ाई है।
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सांकेतिक फोटो। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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शादी का झांसा देकर युवक का लिंग परिवर्तन कराने के मामले में आरोपी मुमताज को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान साक्ष्य मिलने पर, दर्ज केस में अप्राकृतिक दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने आरोपी मुमताज को जेल भेज दिया है।

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जानकारी के मुताबिक, 22 अक्तूबर को गोला पुलिस ने उरुवा इलाके के रहने वाले मुमताज पर केस दर्ज किया था। आरोप है कि मुमताज की एक युवक से गहरी दोस्ती थी। दोनों ऑर्केस्ट्रा में काम करते थे। आरोपी मुमताज ढोलक बजाता था और पीड़ित युवक डांसर था। साथ में काम करते-करते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई।

मुमताज ने अपने मित्र को समझाया कि वह लिंग परिवर्तन करा ले तो दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहेंगे। इसके बाद उसने लिंग परिवर्तन करा लिया। ऑपरेशन के बाद हार्मोनल बदलाव भी हुए। इससे उसकी आवाज भी पूरी तरह से बदल गई। उसने अपना नाम भी बदल लिया।
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उसका आरोप है कि अचानक प्रेमी का मोह भंग हो गया। गोला पुलिस ने इस मामले में मानव अंग प्रत्यारोपण, यौन अंग को विच्छेद कर क्षति पहुंचाने, खतरनाक तरीके से अंगों से छेड़छाड़, खतरनाक द्रव्य पिलाना, आपराधिक न्यास भंग, जान से मारने की धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है।

सजा के साथ एक करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान

  • पुलिस ने मानव अंग प्रत्यारोपण सहित अन्य गंभीर धाराएं लगाई हैं। इन धाराओं में सजा के अलावा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
  • मानव अंग प्रत्यारोपण : दस साल की सजा व एक करोड़ रुपये का जुर्माना।
  • धारा 320 : यौन अंग को विच्छेद कर क्षति पहुंचाना (सजा दस साल)।
  • धारा 326: खतरनाक तरीके से अंगों से छेड़छाड़ (सजा दस साल)।
  • धारा 328: खतरनाक द्रव्य पिलाना (सजा दस साल)।
  • धारा 406: आपराधिक न्यास भंग (सजा तीन साल व आर्थिक जुर्माना या दोनों)।
  • धारा 506: जान से मारने की धमकी देना (सजा दो साल या जुर्माना या दोनों)।

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