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गोरखपुर: झांसा देकर दुष्कर्म फिर कराया गर्भपात, युवती की तहरीर पर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Mon, 03 Jan 2022 12:49 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

कैंट पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, धमकी देने की धाराओं में ही केस किया दर्ज। पुलिस के मुताबिक, आरोपी पति है इस वजह से दुष्कर्म व गर्भपात की धारा नहीं लगी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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गोरखपुर शहर के कैंट इलाके में किराए के मकान में रहने वाली एक युवती ने शाहपुर नंदानगर दरगहिया के पास रहने वाले एक युवक पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगाया है। सीएम के जनता दरबार में पेश हुई युवती की तहरीर पर पुलिस ने तीन दिन बाद केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन गंभीर धाराओं को दरकिनार कर दिया। कैंट पुलिस ने शिकायत पर दहेज उत्पीड़न और धमकी देने की धारा में केस दर्ज किया है जबकि तहरीर में दुष्कर्म और गर्भपात का साफ-साफ जिक्र है। पुलिस का तर्क है कि आरोपित उसका पति है, इस वजह से दहेज उत्पीड़न दर्ज हुआ है। मेडिकल जांच और बयान के बाद धारा बढ़ा दी जाएगी।

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जानकारी के मुताबिक, पुलिस को दी गई तहरीर में युवती ने लिखा है कि वह शहर में किराए के मकान में रह कर पढ़ाई करती है। इस दौरान उसका परिचय नंदानगर के एक युवक से 2013 में हो गया। पहचान बढ़ाकर युवक ने वर्ष 2015 में शारीरिक संबंध बनाया, उस समय युवती की उम्र 16 वर्ष थी। यह सब गलत होने की बात कहने पर युवक ने शादी करने की बात कही थी। युवक इसी तरह बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। 2021 में गर्भवती होने पर वह घबरा गया और गर्भपात कराने को कहा। युवती ने ऐसा करने से मना कर दिया।

पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर वह युवती को महराजगंज लेकर गया और 22 अप्रैल 2021 को फर्जी तरीके से कोर्ट मैरिज के कागजात तैयार करा लिया। 23 अप्रैल 2021 को जबरदस्ती दो तरह की दवा खिला दी जिससे गर्भपात हो गया, फिर वह लापता हो गया। दबाव बनाने पर कुसम्ही जंगल के बुढ़िया माई मंदिर में 16 जुलाई 2021 को शादी रचाई।
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शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया और दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगे। युवती के काफी दबाव बनाने पर सात दिसंबर 2021 को युवक उसे अपने घर ले गया फिर मारपीट कर भगा दिया। कैंट इंस्पेक्टर शशिभूषण राय का कहना है कि केस दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी पति है इस वजह से दुष्कर्म व गर्भपात की धारा नहीं लगी है। जांच और मेडिकल रिपोर्ट के बाद धारा बढ़ा दी जाएगी। 

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