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Naina Desai: नितिन देसाई की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ अपील हुई खारिज

Sat, 16 Sep 2023 08:13 PM IST
मोहम्मद फायक अंसारी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला

सार

जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 11 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "हमें लागू फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला और इसलिए अपील खारिज की जाती है।" 
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सुप्रीम कोर्ट, नितिन देसाई - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के एक आदेश के खिलाफ दिवंगत बॉलीवुड कला निर्देशक नितिन देसाई की पत्नी नैना देसाई की अपील को खारिज कर दिया है। एनसीएलटी ने देसाई की कंपनी के खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसको खारिज करने के लिए नैना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 11 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "हमें लागू फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार और कारण नहीं मिला और इसलिए अपील खारिज की जाती है।" एक अगस्त को एनसीएलएटी ने 25 जून के एनसीएलटी आदेश के खिलाफ नितिन देसाई की अपील को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनकी कंपनी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।

दो अगस्त को नितिन ने की थी आत्महत्या
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई की पीठ ने जितेंद्र कोठारी को आईआरपी नियुक्त किया था और देसाई की फर्म एनडीज आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू की थी। बता दें कि 'हम दिल दे चुके सनम' और 'लगान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए सेट बनाने वाले प्रसिद्ध कला निर्देशक देसाई का शव दो अगस्त को मुंबई के पड़ोसी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनके स्टूडियो में लटका हुआ पाया गया था।
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नहीं चुकाया 252 करोड़ का कर्ज
गौरतलब है कि देसाई की कंपनी ने लेनदारों को 252 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाया था। कंपनी ने 2016 और 2018 में ईसीएल फाइनेंस से दो ऋणों के माध्यम से 185 करोड़ रुपये उधार लिए थे। लेकिन जनवरी 2020 से इसके पुनर्भुगतान को लेकर परेशानी शुरू हो गई। यह बकाया जून 2022 तक बकाया ब्याज सहित 252 करोड़ रुपये हो गया था।
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