बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान पत्रकार से बदसलूकी मामले में फंसे हुए हैं। इस मामले में पत्रकार ने अभिनेता के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद सलमान खान को मुंबई की एक अदालत ने 5 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ सलमान खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अभिनेता ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश जारी करने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर अब हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। हाईकोर्ट ने सलमान खान को राहत दी है।
ये है हाईकोर्ट का फैसला
दरअसल, हाईकोर्ट में सलमान खान की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने सलमान खान को राहत देते हुए निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी है, जिसके मुताबिक अभिनेता को आज यानी 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना था। अदालत ने सलमान खान को इस मामले में 9 मई तक व्यक्तिगत पेशी से छूट दी थी।
क्या है मामला?
मामला साल 2019 का है। जर्नलिस्ट अशोक पांडे ने सलमान खान के खिलाफ एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वह जुहू से कांदिवली अपने कैमरामैन के साथ जा रहे थे तब उन्हें रास्ते में सलमान खान दिखे। इस दौरान वह सलमान खान का साइकलिंग करते हुए वीडियो बनाने चाहते थे और उन्होंने अभिनेता के बॉडी गार्ड से भी इसकी इजाजत ले ली थी। लेकिन जब वह वीडियो बनाने लगे तो सलमान खान ने इसका विरोध किया। पत्रकार का आरोप है कि एक्टर ने उनके साथ मारपीट की और फिर उनका फोन भी छीन लिया। सलमान खान के बॉडीगार्ड पर भी जर्नलिस्ट संग मारपीट करने का आरोप है।
सलमान खान पर लगीं ये धाराएं
पत्रकार के इन आरोपों के बाद सलमान खान पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि अभिनेता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं।