साउथ सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल, मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार यानी 17 अगस्त को दो वित्तीय वर्षों (2007-2009) के लिए आयकर निर्धारण के लिए ब्याज की छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। खबरों की मानें तो साल 2010 में आयकर विभाग ने सूर्या के घर पर रेड मारी थी। इसके बाद उनकी संपत्ति का मूल्यांकन किया गया।
मूल्यांकन के बाद उन्हें 3.11 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अभिनेता ने साल 2018 में आयकर निर्धारण के लिए ब्याज माफी की मांग करते हुए मामले को लेकर कोर्ट का रुख किया था। अब इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अभिनेता को झटका लगा है।
मालूम हो कि अभिनेता ने 2018 में आयकर निर्धारण के लिए ब्याज माफी की मांगी। साथ ही मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था, अब इस मामले पर हुई सुनवाई के बाद अभिनेता को झटका लगा है। मंगलवार को जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने आईटी विभाग के तर्क को सुनने के बाद अभिनेता के मामले को खारिज कर दिया।
इसमें कहा गया था कि सूर्या ने आयकर निर्धारण प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग नहीं किया, इसलिए वह ब्याज कटौती के हकदार नहीं हैं। गौरतलब है कि सूर्या की याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें आयकर विभाग द्वारा बताई गई राशि का भुगतान करना होगा।