पीठ ने खारिज की याचिका
मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिनेमाई काम में बहुत अधिक छूट दी जाती है और एक बार जब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) किसी फिल्म को प्रमाणपत्र दे देता है तो अदालतें आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करती हैं। पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा, "हम बहुत अधिक सेंसरशिप नहीं चाहते हैं। हम उन कुछ देशों में से एक हैं जहां पूर्व सेंसरशिप है। आम तौर पर दुनिया के बाकी हिस्सों में सेंसरशिप न होकर केवल ग्रेडिंग होती है। हम एक ऐसा देश हैं, जहां फिल्म की रिलीज से पहले दृश्य हटा दिए जाते हैं।''
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पिछले साल रिलीज हुई थी फिल्म