सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजों को कथित धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। आरोपी ने अपने खिलाफ कर्नाटक में दर्ज दूसरी एफआईआर को या तो समाप्त करने या स्थानांतरण करने की मांग की है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किए गए सभी पक्षों को 18 मई से पहले अपना जवाब देने को कहा गया है। शीर्ष अदालत आरोपी रहमतुल्ला की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने कहा है कि वह बेहद कठिनाई का सामना कर रहा है। उसके लिए इन प्राथमिकियों के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों के कोर्ट और थानों में पेश होना मुश्किल होगा।