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Picnic Incident: बच्चों से छेड़छाड़ मामले में माता-पिता का प्रदर्शन, पिकनिक पर अनजान शख्स को ले जाने का आरोप

Thu, 22 Feb 2024 04:45 PM IST
श्वेता महतो एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

एक महिला ने बताया कि 20 फरवरी को कक्षा दो के छात्रों को स्कूल की तरफ से पिकनिक पर ले जाया गया था। शिक्षकों के अलावा दो अंजान लोगों को भी पिकनिक पर ले जाया गया था, जिसकी जानकारी अभिभावकों को नहीं दी गई थी।
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स्कूल पिकनिक घटना - फोटो : ANI
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विस्तार
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ठाणे में एक स्कूल पिकनिक के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बच्चों के माता-पिता स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए एक महिला ने बताया कि पिकनिक में स्कूल के स्टाफ के अलावा दो अंजान व्यक्ति को भी ले जाया गया था। 
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महिला ने कहा, "20 फरवरी को कक्षा दो के छात्रों को पिकनिक पर ले जाया गया था। शिक्षकों के अलावा दो अंजान व्यक्तियों को भी ले जाया गया था, जिसकी जानकारी अभिभावकों को नहीं दी गई थी। हमें नहीं मालूम कि किस प्रक्रिया के तहत उन्हें पिकनिक में जाने की अनुमति दी गई थी।"

उन्होंने आगे बताया, "एक व्यक्ति ने 8-10 बच्चों के साथ छेड़छाड़ किया। शिक्षक वहां मौजूद थे, और वे अब कह रहे हैं कि वहां कुछ भी नहीं हुआ है। आठ बच्चे झूठ तो नहीं बोलेंगे। शिक्षक इस घटना से इनकार कर रहे हैं। प्रबंधन ने केवल अंजान लोगों की नियुक्ति में लापरवाही की बात को स्वीकार किया है। हम क्षिक्षकों और प्रबंधकों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। महिला ने बताया कि शिक्षकों, प्रबंधकों और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है।"
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क्या है मामला
घटना मंगलवार की बताई जा रही है जब शहर के एक निजी स्कूल के विद्यार्थी बस में घाटकोपर इलाके के एक थीम पार्क में पिकनिक मनाने के लिए गए थे। कपूरबावड़ी पुलिस थाने के अधिकारी जेपी पाटिल ने बताया कि पिकनिक के दौरान आरोपी (27) ने नाश्ता परोसने के बहाने कुछ लड़कियों और लड़कों को गलत तरीके से छुआ। इसके बाद कुछ छात्रों ने आपत्ति जताई और बाद में अपने माता-पिता को इसके बारे में बताया। इसके बाद वे पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। 

पुलिस ने कहा कि इस मामले में बस सहायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354 ए और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। बस के सहायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 
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