एनएमसी ने कहा, "पीजीएमईबी द्वारा ऐसे किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा जो अपेक्षित शुल्क के साथ उचित प्रारूप में नहीं आएगा।"
पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन-2023 के अनुलग्नक I से VI में शामिल नहीं की गई। नई पीजी मेडिकल योग्यता प्रदान करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेज या संस्थानों को आवेदन जमा करना आवश्यक है। एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच, पीडीएफ, पीडीसीसी या 6 वर्षीय डीएम/एमसीएच योग्यता शुरू करने के इच्छुक मेडिकल कॉलेज president.pgmeb@nmc.org.in या pgmeb.recognition@nmc.org.in पर अपना अनुरोध भेजकर इस बोर्ड से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।