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NEET PG Counselling: नीट मामले में एक-दो दिन में हो सकती है सुप्रीम सुनवाई, केंद्र सरकार ने कोर्ट से लगाई गुहार

Mon, 03 Jan 2022 11:54 AM IST
देवेश शर्मा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने NEET पीजी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के लिए ₹8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया था और कोर्ट इस संबंध में सूचित किया था।
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NEET PG Counselling 2021 - फोटो : Social Media
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NEET PG Counselling 2021: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नीट प्रवेश प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया है। इस अनुरोध पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने जल्द सुनवाई शुरू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि वह मामले की सुनवाई एक-दो दिन में शुरू करने के लिए प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से सलाह लेंगे। 

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यह भी पढ़ें : NEET PG Counselling: नीट काउंसलिंग मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, EWS लिए 8 लाख का मानदंड इस साल रहेगा बरकरार

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नीट-पीजी प्रवेश के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा से संबंधित मामले में सुनवाई का समय निर्धारित करने का अनुरोध किया, जिसमें अर्जेंट होने का हवाला दिया गया था। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जा रही है।

मंगलवार को सूचीबद्ध नहीं हुआ तो बुधवार को होगी सुनवाई

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आज का काम खत्म होते ही मैं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण से मामले को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करूंगा। मेहता ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार को सूचीबद्ध करना संभव नहीं है तो इसे बुधवार को सूचीबद्ध किया जा सकता है। 

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फिलहाल 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है मामला

वहीं, कोटा लागू करने के लिए एक सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाले डॉक्टरों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि अगर मामले को मंगलवार या बुधवार को सूचीबद्ध किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल यह मामला 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
 
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आरक्षण आय सीमा पर समिति की सिफारिशों पर सहमति बनी

केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिये शीर्ष अदालत को बताया कि सरकार ने नए मानदंडों को लागू करने की सिफारिश सहित समिति के सुझावों को स्वीकार करने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए ₹8 लाख की सीमा तय करने से पहले कोई अध्ययन किया था या नहीं, को लेकर गंभीर आपत्ति जताई थी तो सरकार ने इसकी समीक्षा करने की बात कही थी। इसके बाद केंद्र द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। अब उस समिति की रिपोर्ट आ चुकी है। 

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