न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं
खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा एक बार आयोजित की जाए या अधिक बार, यह केवल शैक्षणिक निकाय के लिए एक नीतिगत निर्णय था और न्यायालय के हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं थी। इस याचिका के तर्क की जड़ जेईई मेन्स बनाम नीट परीक्षा के विचार में थी। जेईई परीक्षा के विपरीत, नीट 2021 केवल 16 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए एक बार आयोजित किया गया था। हालांकि, जेईई परीक्षा चार बार आयोजित की गई थी, जिससे छात्रों को अधिक मौके मिले।
दूसरी नीट 2021 परीक्षा नहीं होगी
सभी पक्षों के तर्कों को सुनकर, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, जिससे सभी को यह स्पष्ट हो गया कि दूसरी नीट 2021 परीक्षा नहीं होगी। नीट 2021 का मामला कई कारणों से करीब चार महीने से कोर्ट रूम में था। ओएमआर शीट में कथित विसंगति से लेकर ईडब्ल्यूएस ओबीसी कोटा तक, कई मुद्दों के लिए कई याचिकाकर्ताओं द्वारा नीट परीक्षा और काउंसलिंग कार्यक्रम को अटकाया गया है।
NEET UG काउंसलिंग शेड्यूल जल्द
इसके साथ, उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि NEET UG परीक्षा के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी होने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित औपचारिकताएं शुरू होंगी। कई राज्यों ने अपनी राज्य स्तरीय नीट काउंसलिंग पहले ही शुरू कर दी है और एमसीसी जल्द ही एआईक्यू के लिए भी काउंसलिंग शुरू करेगी।