आदेश में कहा गया कि स्कूल परिसर को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए, स्कूल के गेट पर टीकाकरण के संबंध में उचित जांच की जानी चाहिए। यदि कोई छात्र या शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ खांसी, सर्दी, या बुखार के लक्षण दिखाता है, तो उन्हें स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल के प्रमुख को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित दिशा - निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। उपयुक्त सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं की अनुमति दे सकते हैं।
सिविल सेवा, इंजीनियरिंग और नीट के लिए कोचिंग की छूट
आदेश में कहा गया है, 12वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रदान की गई छूट को छोड़कर, स्कूल ऑन-साइट/ इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे। आदेशानुसार कहा गया है कि सिविल सेवा या इंजीनियरिंग या नीट परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह से टीकाकरण वाले कर्मचारियों और छात्रों के लिए सीमित व्यक्तिगत शिक्षण के साथ अनुमति दी जाएगी। अन्य सभी कोचिंग सेंटर ऑनसाइट / इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे।
विशेष टीकाकरण और जांच शिविर लगाने के निर्देश
आदेश में कहा गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों को कर्मचारियों और छात्रों के 100 प्रतिशत टीकाकरण और उपायुक्तों की विशिष्ट अनुमति के अधीन सीमित व्यक्तिगत शिक्षण शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसी संस्थाएं जिला प्रशासन के परामर्श से विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित कर सकती हैं। वहीं,आदेश में कहा गया है कि रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक सभी जिलों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, जबकि सभी उपायुक्त उपलब्ध आरटी-पीसीआर और आरएटी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके कोरोना जांच अभियान तेज करेंगे।