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हिजाब विवाद: प्री-यूनिवर्सिटी की कक्षाएं 15 फरवरी तक निलंबित, सोमवार को होगा आगे का फैसला

Sat, 12 Feb 2022 01:14 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

सोमवार से स्कूलों को खोले जाने की तैयारियों के बीच कर्नाटक के गृहमंत्री गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 
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Hijab Controversy - फोटो : Social Media
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विस्तार
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Hijab Row: कर्नाटक के स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पहनने को लेकर विवाद जारी है। अब यह विवाद कर्नाटक के बाहर अन्य राज्यों में भी फैलने लगा है। कहीं हिजाब के समर्थन तो कहीं इसके विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल-कॉलेजों में प्रवेश का यह मामला अब कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ी बेंच के समक्ष है। इस पर अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। इस बीच राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने शुक्रवार को प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजों को फिर से खोले जाने के संकेत दिए हैं। 
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Hijab Row: 14 फरवरी को किया जाएगा फैसला
राज्य में सभी डिग्री और डिप्लोमा कॉलेज 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, प्री-यूनिवर्सिटी की कक्षाएं भी  12 से 15 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री बी सी नागेश ने शुक्रवार को बताया कि सरकार 14 फरवरी को राज्य में प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजों को वापस से खोलने पर फैसला कर सकती है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में हाई-स्कूल की कक्षाएं सोमवार से शुरू कराई जाएंगी। वहीं, सोमवार को मुख्यमंत्री की बैठक में प्री-यूनिवर्सिटी और डिग्री कालेजों को फिर से खोले जाने पर फैसला किया जाएगा। इससे पहले पुलिस ने उडुप्पी जिले में फ्लैग मार्च भी किया है।

Hijab Row: पुलिस को स्थिति से निबटने के निर्देश 
सोमवार से स्कूलों को खोले जाने की तैयारियों के बीच कर्नाटक के गृहमंत्री गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने बताया है कि सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक को शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 

Hijab Row: हाईकोर्ट ने दिया है अंतरिम आदेश
हिजाब विवाद पर गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की थी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने स्कूल-कॉलेज खोलने का अंतरिम आदेश जारी किया। साथ ही, आखिर फैसला आने तक धार्मिक कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। अब मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। 

Hijab Row: सुप्रीम कोर्ट ने किया सुनवाई से इंकार
हिजाब पर विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है, वह मामले पर नजर बनाए हुए है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाया जाए, वह सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।

कर्नाटक भवन के बाहर एसएफआई का प्रदर्शन
हिजाब विवाद में कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं के साथ एकजुटता दिखाते हुए वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने शुक्रवार को दिल्ली के कर्नाटक भवन के सामने प्रदर्शन किया। एसएफआई सचिव यशिता सिंह के साथ अन्य प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया। सिंह ने बाद में कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के साथ धर्म के आधार पर शिक्षा के अधिकार और धार्मिक मान्यता के अधिकार पर हमला किया जा रहा है। 

उडुपी विधायक ने एनआईए जांच की मांग की
उडुपी के भाजपा विधायक रघुपति भट ने हिजाब विवाद की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से कराने की मांग की। इस पूरे विवाद की शुरुआत उडुपी के ही गवर्नमेंट गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज से हुई है। भट ने कहा मासूम बच्चियों का ब्रेनवाश कर उन्हें धार्मिक रूप से भड़काया जा रहा है और मामले में सिर्फ एनआईए की जांच से ही हिजाब विवाद के पीछे का सच सामने आ सकता है। भट इस कॉलेज की विकास समिति के अध्यक्ष भी हैं। 
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विवाद के पीछे सीएफआई का हाथ
राज्य में उडुपी के विधायक और महिला पीयू कॉलेज के कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष के रघुपति भट ने बताया कि इस पूरे विवाद के पीछे कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) का हाथ है। हमारी 6 लड़कियां उनके कंट्रोल में हैं। उन्हें किसी अंजान स्थान पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। 
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