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ICAI CA Exam 2021: सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने के निर्देश देने से किया इनकार, आईसीएआई को दिए ये निर्देश

Tue, 29 Jun 2021 02:38 PM IST
वर्तिका तोलानी एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

ऑप्ट आउट सहित कुछ अन्य राहतों की मांग पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
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सीए एग्जाम 2021 - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने 29 जून को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से 5 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए एसओपी के संबंध में एक संक्षिप्त नोट तैयार करने के लिए कहा है। इसके साथ ही जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। अब 30 जून यानी बुधवार को ऑप्ट- आउट जैसे विकल्पों पर अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

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परीक्षा आयोजित करने के लिए यह सबसे सही समय
सुनवाई के दौरान आईसीएआई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी श्रीनिवासन ने कहा कि अभी परीक्षा आयोजित करने का सबसे अनुकूल समय है। अगर कोई विद्यार्थी 5 जुलाई को कोविड-19 के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उन्हें बाद में परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा उन छात्रों को ऑप्ट-आउट की सुविधा दी जाएगी जो किसी तरह से कोविड-19 से प्रभावित हैं।

नियमों को स्पष्ट करने के दिए आदेश

शीर्ष अदालत ने कहा है कि आरटी-पीसीआर परीक्षण फुलप्रूफ नहीं है, इसलिए प्रत्येक छात्र की जांच करने के लिए एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण (कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी) होना चाहिए। इसके साथ ही आईसीएआई को कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट, परीक्षा हॉल और एसओपी के संबंध में नियमों का एक स्पष्ट विवरण जमा करना होगा।

बता दें कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सीए की परीक्षा को "स्थगित" नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यही समय परीक्षा के लिए सही है। अभी देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आईसीएआई ने सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा किए गए नोट में कहा है कि सीए की परीक्षा प्रोफेशनल है और इसकी तुलना सीबीएसई सहित अन्य बोर्ड परीक्षाओं से नहीं की जा सकती है। 
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बुधवार को आएगा अंतिम आदेश

अब जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने इस परीक्षा से जुड़े अन्य मसलों पर बुधवार को विचार करेगी। आईसीएआई को इस संबंध में नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अंतिम आदेश पारित कर सकता है।
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