फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली हाईकोर्ट : दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा स्थगित करने का आदेश

Wed, 09 Mar 2022 05:08 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अदालत ने यह आदेश प्रत्याशियों के लिए 32 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने को चुनौती देते हुए छूट की मांग की है। डीएचजेएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 और प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च को निर्धारित की गई थी।
विज्ञापन
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पुनर्निर्धारित करने और परीक्षा स्थगित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश प्रत्याशियों के लिए 32 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने को चुनौती देते हुए छूट की मांग की है। डीएचजेएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 और प्रारंभिक परीक्षा 20 मार्च को निर्धारित की गई थी।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति डीके शर्मा की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष को अपने सामान्य रजिस्टर के माध्यम से नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। पीठ ने मामले की सुनवाई 7 अप्रैल तय की है। अदालत ने कहा, परीक्षा आयोजित करने की तारीख भी स्थगित कर दी जाए। साथ ही मामले को उसी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए जो मुख्य न्यायाधीश के आदेश प्राप्त करने के बाद इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रही है।

कोर्ट ने 4 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा-2022 को चार हफ्ते के लिए टाल दिया था। जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित 35 वर्ष की न्यूनतम आयु मानदंड को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई 20 मार्च को होनी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें