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दिल्ली: कोर्ट के आदेश पर शब-ए-बरात के लिए खोला गया निजामुद्दीन मरकज, रमजान के लिए दोबारा खुलने पर 31 को तय करेगी अदालत

Thu, 17 Mar 2022 09:52 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

अदालत ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि इस दौरान डीडीएमए के आदेशों का पालन किया जाए। रमजानों में मरकज खोले या नहीं इसके लिए अदालत 31 मार्च को अगली सुनवाई करेगी। बृहस्पतिवार को लंबे इंतजार के बाद मरकज खुला तो लोगों ने खुशी जाहिर की। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कई लोग मरकज पहुंचे। 
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फाइल फोटो - फोटो : Social Media
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विस्तार
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दो साल के लंबे इंतजार के बाद बृहस्पतिवार दोपहर आखिर निजामुद्दीन मरकज को खोल ही दिया गया। कोविड नियमों के उल्लंघन पर मार्च 2020 में मरकज को बंद कर दिया गया था। कोर्ट के आदेश पर इसे शब-ए-बरात के लिए फिलहाल बृहस्पतिवार दोपहर से शनिवार शाम तक के लिए ही खोला गया है। 
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अदालत ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि इस दौरान डीडीएमए के आदेशों का पालन किया जाए। रमजानों में मरकज खोले या नहीं इसके लिए अदालत 31 मार्च को अगली सुनवाई करेगी। बृहस्पतिवार को लंबे इंतजार के बाद मरकज खुला तो लोगों ने खुशी जाहिर की। कोविड प्रोटोकॉल के साथ कई लोग मरकज पहुंचे। 

इस दौरान वहां पर पुलिस भी तैनात रही। दोपहर करीब 12.30 बजे पुलिस की मौजूदगी में मरकज के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को शब-ए-बरात पर मरकज खोलने की अनुमति देते हुए कहा था कि मस्जिद प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले लोग कोविड नियमों का पालन करें। 
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मरकज प्रबंधन समिति के वकील फुजैल अहमद अयूबी ने कहा कि बृहस्पतिवार को मरकज दोबारा खोलने से लोगों में खुशी है। मार्च 2020 में यह विवादों का केंद्र था। तबलीगी जमात द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद मामला सुर्खियों में आया और मरकज को बंद कर दिया गया। 
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अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि मरकज के ग्राउंड फ्लोर के अलावा बाकी ऊपर की तीनों मंजिलों को भी खोला जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में सोशल डिस्टिंग, मास्क, हाथों की सफाई रखने और हवा आने-जाने का रास्ता रखने की हिदायत दी। 

मरकज प्रबंधन समिति ने कोर्ट के सामने कहा था कि सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इसके साथ ही मरकज में भीड़ भी नहीं होने दी जाएगी। अब लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दो अप्रैल से शुरू होने वाले रमजान के लिए अदालत मरकज को खोलने की अनुमति देगी या नहीं।
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