उच्च न्यायालय ने विदेशी फंडिंग मामले में न्यूजक्लिक एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक 17 दिसंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस से पूछा कि जब आरबीआई ने प्रथम दृष्टया उसके पक्ष में एक निष्कर्ष निकाला है तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत क्यों है।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा कि प्रथम दृष्टया जब आरबीआई ने उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं दी उस मामले में आपको याची को हिरासत में पूछताछ की जरूरत क्यों है? वहीं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश जांच अधिकारी ने कहा कि वह अभी भी अन्य लेनदेन का सत्यापन कर रहे हैं और जांच अभी चल रही है ।
ईडी मामले में भी हाईकोर्ट ने याची की गिरफ्तारी पर दो सितंबर तक बढ़ा रखी है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज प्राथमिकी में आरोप है कि कंपनी पीपीके न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने कानून का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी यूएसए से 9.59 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया।