हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सभी स्पा संचालकों को उन नियमों का पालन करना होगा जो दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार (डीडीएमए) की ओर से इसके लिए लगाए गए हैं।
डीडीएमए ने अनलॉक की नई गाइडलाइन के तहत स्पा केंद्रों को 26 जुलाई से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए स्पा के सभी कर्मियों का टीकाकरण या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य होगी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष दिल्ली सरकार ने नियमों के पालन के लिए 24 जुलाई के डीडीएमए के आदेश में दिए गए कड़े नियमों का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पा संचालकों को नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि ये कहने की जरूरत ही नहीं है, सभी संचालकों को गाइडलाइन में बताए गए सभी नियमों का पालन करना होगा।
अदालत उस याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अप्रैल से बंद स्पा केंद्रों को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। अदालत ने ये कहते हुए याचिका का निपटारा कर दिया कि डीडीएमए के आदेश और दिल्ली सरकार के वकील नौशाद खान की दलीलें सुनने के बाद बाकी कुछ बचा नहीं है। इसके मद्देनजर याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।