फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दिल्ली; ईडब्ल्यूएस बच्चों को अब तीन किलोमीटर के दायरे में मिल सकेगा दाखिला, सरकार ने बदले मापदंड

Tue, 19 Jul 2022 11:40 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे ही चुन लिए जाते हैं। इससे एक से तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाले बच्चों के दाखिले की संभावना कम हो जाती है।
विज्ञापन
Delhi govt school - फोटो : Amar Ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

निजी स्कूलों में नर्सरी से पहली तक की कक्षाओं में अब ईडब्ल्यूएस, वंचित समूह ओर विशेष आवश्यकता श्रेणी के बच्चों को तीन किलोमीटर तक के दायरे में दाखिला मिल सकेगा। दिल्ली सरकार ने इन श्रेणियों के दाखिला मानदंड दूरी को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार अब तक इन श्रेणी के बच्चे घर से एक किलोमीटर तक कि दूरी पर स्थित स्कूलों का ही चयन कर सकते थे। 

विज्ञापन


निदेशालय के संज्ञान में आया कि कंप्यूटरीकृत ड्रॉ में आमतौर पर किसी स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चे ही चुन लिए जाते हैं। इससे एक से तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाले बच्चों के दाखिले की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि एक किलोमीटर दायरे वाले बच्चों से सीटें भर जाती हैं। 

शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता के अनुसार निजी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस, वंचित वर्ग और विशेष आवश्यकता श्रेणी वाले बच्चों को दाखिले के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दूरी के मापदंड को एक किलोमीटर से बढ़ाकर तीन किलोमीटर किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें