हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम का अनुपालन न करने पर सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर इंक को फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि उसे भारत में व्यापार करना है तो यहां के नियमों का पालन करना ही होगा। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आपने अभी तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति तक नहीं की।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने ट्विटर को आड़े हाथों लेते हुए जब तक वह नियमों का पालन नहीं करते उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। ट्विटर की और से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क रखा कि उन्हें पक्ष रखने के लिए समय प्रदान किया जाए ताकि वे अपने मुवक्किल से दिशा निर्देश ले सके क्योंकि ट्विटर का कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। अदालत ने मामले की सुनवाई 8 जुलाई तय कर दी।
अदालत ने कहा कि आप स्पष्ट जवाब के साथ आओ वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि ट्विटर को लगता है कि वे हमारे देश में जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं, तो मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगी।
केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि ट्विटर को नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा भारत में व्यापार करने के लिए उनका स्वागत है लेकिन उन्हें कानून का पालन करना होगा।