दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया सीईटीपी सोसायटी पर लगाए गए 95 लाख रुपये के पर्यावरण मुआवजा लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता सोसायटी ने यह कहते हुए डीपीसीसी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि यह आदेश उसके तर्क को सुने बिना ही दे दिया गया।
जस्टिस वी कामेश्वर राव ने शुक्रवार को डीपीसीसी और सोसायटी के अधिवक्ताओं की दलील को सुनने के बाद सात जुलाई 2021 को दिए गए आदेश को रद्द कर दिया था। यह आदेश डीपीसीसी ने पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करने पर जारी किया था। पीठ ने डीपीसीसी के वकील की दलील पर भी गौर किया। उन्होंने कहा कि कमेटी याचिकाकर्ता की दलील सुनेगी।